दिल्ली में दूसरा 1984 नहीं होने देंगे, हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आधी रात को सुनवाई कर पुलिस को, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में घायल हुए लोगों को सुरक्षित निकाल कर सरकारी अस्पतालों में ले जाने और उनका तत्काल उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसी मामले पर आगे सुनवाई करते हुए अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वह शहर को दूसरी बार 1984 नहीं बनने देंगे। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी जानिए कोर्ट में क्या-क्या हुआ...